एआई समिट प्रदर्शन मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने रिहाई तक उदय भानु चिब को न्यायिक हिरासत में भेजा
एआई समिट प्रदर्शन मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने रिहाई तक उदय भानु चिब को न्यायिक हिरासत में भेजा

एआई समिट प्रदर्शन मामला: पटियाला हाउस कोर्ट ने रिहाई तक उदय भानु चिब को न्यायिक हिरासत में भेजा

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नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। एआई समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कोर्ट ने जमानत के लिए दिए गए डाक्यूमेंट और जमानती के वेरिफिकेशन का आदेश दिया। रविवार को वेरिफिकेशन के बाद कोर्ट उदय भानु की रिहाई का आदेश जारी करेगी।

पुलिस ने कहा कि 13 आरोपी पुलिस कस्टडी में हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है इसलिए कल वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा और समय चाहिए। इसके बाद उदयभानु चिब के वेरिफिकेशन होने तक अंतरिम रिहाई की मांग कोर्ट ने ठुकरा दी।

यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को उस वक्त बड़ी राहत मिली, जब, एआई समिट के दौरान विरोध प्रदर्शन मामले में देर रात पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिब को रात में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड को 7 दिन बढ़ाने की मांग करते हुए अर्जी दायर की। साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। कोर्ट ने उदय भानु चिब की रिमांड बढ़ाने की दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की अपील को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच रिमांड बढ़ाने की जरूरत के पर्याप्त कारण नहीं बता पाई। कोर्ट ने जमानत देते हुए उदय भानु चिब को पासपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने का आदेश दिया है। साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी आदेश दिया गया।

कोर्ट के आदेश के बाद यूथ कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सत्यमेव जयते। उदय भानु चिब को जमानत मिली। आधी रात में जब देश सो रहा था, न्याय पालिका दिल्ली क्राइम ब्रांच की हर साजिश को नाकाम कर रही थी। आधी रात में पुलिस ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उदय भानु चिब की 7 दिनों की रिमांड बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे न्यायपालिका ने नकारते हुए उदय भानु चिब को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया।"

--आईएएनएस

एसडी/वीसी

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