दिल्ली हाई कोर्ट में 9 मार्च को केजरीवाल, सिसोदिया की रिहाई मामले में सुनवाई, सीबीआई ने दायर की है याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट में 9 मार्च को केजरीवाल, सिसोदिया की रिहाई मामले में सुनवाई, सीबीआई ने दायर की है याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट में 9 मार्च को केजरीवाल, सिसोदिया की रिहाई मामले में सुनवाई, सीबीआई ने दायर की है याचिका

Published on

नई दिल्ली, 1 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय 9 मार्च को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें 2022 के दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य को बरी करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है।

दिल्ली उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित मामले की सूची के अनुसार, यह मामला 9 मार्च को न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की एकल-न्यायाधीश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।

सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित विस्तृत आदेश को चुनौती देते हुए एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसमें सभी 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार कर दिया गया था। यह माना गया था कि अभियोजन पक्ष प्रथम दृष्टया भी मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त मामला साबित करने में विफल रहा है।

27 फरवरी को, विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) जितेंद्र सिंह ने 1,100 से अधिक पैराग्राफ के एक आदेश में निष्कर्ष निकाला कि सीबीआई की ओर से पेश किया गया मामला "न्यायिक जांच में पूरी तरह से विफल" था और "पूरी तरह से निराधार" हो गया था।

विस्तृत अभिलेखों और लगभग 300 अभियोजन गवाहों के बयानों की जांच करने के बाद, निचली अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ "गंभीर संदेह" पैदा करने वाला कोई भी सबूत सामने नहीं आया।

अदालत ने कहा कि कानूनी रूप से मान्य साक्ष्यों के अभाव में उन्हें पूर्ण मुकदमे का सामना करने के लिए मजबूर करना "न्याय का घोर उल्लंघन" और आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

यह मामला तत्कालीन आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से संबंधित है, जिसे बाद में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों के बीच रद्द कर दिया गया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया था कि यह नीति कुछ निजी शराब कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसके बदले में कथित तौर पर चुनावी उद्देश्यों के लिए अग्रिम रिश्वत ली गई थी, जिनमें "साउथ ग्रुप" भी शामिल है। सीबीआई ने यह भी दावा किया कि नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं के कारण लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ मिला और सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। हालांकि, निचली अदालत ने एजेंसी के "व्यापक साजिश के सिद्धांत" को खारिज कर दिया और कहा कि उस समय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि यह नीति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परामर्श और विचार-विमर्श के बाद तैयार की गई थी।

बरी होने के आदेश के तुरंत बाद, केजरीवाल ने मामले को "झूठा और मनगढ़ंत" बताया और न्यायपालिका में विश्वास व्यक्त करते हुए "सत्यमेव जयते" कहा, जबकि सिसोदिया को पार्टी समर्थकों की मौजूदगी के बीच अदालत परिसर के बाहर उन्हें सांत्वना देते हुए देखा गया।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के भीतर मनाया जा रहा जश्न अल्पकालिक हो सकता है क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय में सीबीआई की अपील निचली अदालत के फैसले को पलट सकती है।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मनोज तिवारी ने आरोप लगाया कि कई सिम कार्ड और मोबाइल फोन नष्ट कर दिए गए और सवाल उठाया कि अगर उत्पाद शुल्क नीति कानूनी रूप से सही थी तो उसे वापस क्यों लिया गया।

--आईएएनएस

एसएके

logo
NewsGram
www.newsgram.com