यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब की जमानत पर पटियाला हाऊस कोर्ट ने लगाई रोक, 6 मार्च को होगी सुनवाई 
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उदयभानु चिब की जमानत पर पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, 6 मार्च को होगी सुनवाई

IANS

नई दिल्ली, 28 फरवरी (आईएएनएस)। पटियाला हाउस कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदयभानु चिब की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार रात को उदयभानु चिब को जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

उदयभानु चिब को दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 'शर्टलेस' प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के इस फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।

सेशन कोर्ट ने उदयभानु चिब को मिली जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होने वाली है।

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने चिब की पुलिस कस्टडी सात दिन बढ़ाने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया था। अन्य दो आरोपियों के रिमांड के लिए भी अलग से आवेदन दिए गए थे, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चिब को जमानत दे दी।

कोर्ट ने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच ने रिमांड बढ़ाने के पर्याप्त कारण नहीं बताए। जमानत देते समय चिब को अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कोर्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया।

गिरफ्तारी के आधार पर चिब पर आरोप है कि उन्होंने 20 फरवरी को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट और एक्सपो 2026 के दौरान अवैध सभा का आयोजन किया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए और दंगे जैसी स्थिति भड़काने का प्रयास किया गया।

इस प्रदर्शन ने राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे युवाओं की चिंताओं को दर्शाने वाला शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया।

वहीं उदय भानु चिब को जमानत मिलने पर कांग्रेस ने खुशी जताई और कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सच और न्याय की जीत हुई। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आईएएनएस से कहा, “सच और न्याय की जीत हुई। हमें भरोसा था कि झूठे आरोपों में फंसे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जमानत मिल जाएगी। मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूं।

हालांकि मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिलने के कुछ घंटों बाद सेशन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और 6 मार्च को अगली सुनवाई सुनिश्चित की है।

--आईएएनएस

एएमटी/वीसी

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